आजमगढ़ में गाड़ियों के चालान को लेकर सख्त हुए नियम, अब कोर्ट भेजने से पहले जमा होगी आधी रकम , क्यों भड़के वकील!
दरअसल आजमगढ़ समेत पूरे यूपी में अब वाहनों के चालान को और सख्त बनाया है। अब दोपहिया चारपहिया या किसी भी वाहन पर चालान होता है तो आपको 30 दिन के अन्दर सबूतों के साथ दावा करने का मौका मिलेगा, अधिकारी अगर 30 दिन में कोई फैसला नहीं सुनाता तो चालान खत्म हो जाएगी लेकिन अगर दावा रिजेक्ट कर देता है तो आदेश मिलने के 30 दिनों के भीतर ADM या संबंधित अपीलीय प्राधिकारी के पास अपील की जा सकती है। अगर यहां भी आपकी चालान सही मानी गई और अगर आप उस फैसले से संतुष्ट नहीं है तो आप न्यायालय का रूख कर सकते हैं. लेकिन इससे पहले ARTO में चालान राशि का 50 प्रतिशत शुल्क जमा कराना होगा. तब उसकी सुनवाई होगी. और फिर भी अगर कोर्ट ने आपके चालान को गलत ठहराया तो आपके द्वारा जमा की गई आधी चालान राशि को वापस कर दिया जाएगा. लेकिन कोर्ट ने चालान को सही माना तो आपको वाहन चालान की आधी बची हुई रकम भी जमा करानी होगी. वहीं 6 महीने तक चालान का जुर्माना नहीं जमा करने पर वाहन की RC ‘Not to Transaction’ कैटगरी में चली जाएगी. इसके बाद वाहन से संबंधित अधिकांश सेवाएं जैसे RC का ट्रांसफर, एनओसी, डुप्लीकेट आरसी आदि जारी नहीं होंगी।
तो दर्शकों इस रील को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें और ये नया नियम आपकी राय में सही है या गलत कमेंट जरूर करें, और आजमगढ़ की ऐस ही खबरों के लिए हमारे पेज को लाइक फॉलो करें


