आजमगढ़ (आजमगढ़ टाइम्स)। जिले में अवैध पशु तस्करों और उनके सिंडिकेट के खिलाफ पुलिस और प्रशासन का हंटर लगातार चल रहा है। कंधरापुर थाना क्षेत्र में प्रतिबंधित पशुओं की तस्करी के मामले में जिला मजिस्ट्रेट (DM) न्यायालय ने एक बड़ा और नजीर पेश करने वाला आदेश दिया है। अदालत ने पशु तस्करी में इस्तेमाल एक ट्रक और उसकी अगवानी (रेकी) कर रही लग्जरी डस्टर कार को राज्य सरकार के पक्ष में कुर्क (जब्त) करने का सख्त हुक्म सुनाया है।
पूरा मामला 30 नवंबर 2025 का है, जब एसओजी (SOG) और कंधरापुर थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने सूचना के आधार पर इलाके में चेकिंग अभियान चलाया था। इस दौरान पुलिस ने एक संदिग्ध ट्रक (रजिस्ट्रेशन नंबर UP62T 5312) को रोका। जब ट्रक की तलाशी ली गई तो उसमें 8 प्रतिबंधित पशुओं को बेहद क्रूरतापूर्वक ठूंस-ठूंस कर लादा गया था।
पुलिस पड़ताल में इस बात की पुष्टि हुई कि तस्कर खाकी को चकमा देने के लिए हाईटेक पैंतरा अपना रहे थे। ट्रक के ठीक आगे एक डस्टर कार (रजिस्ट्रेशन नंबर UP16AN 3096) चल रही थी, जो कथित तौर पर आगे के रास्ते की रेकी कर रही थी ताकि पुलिस की मौजूदगी की सूचना ट्रक चालक को देकर उसे सुरक्षित निकाला जा सके। पुलिस ने मौके से दोनों वाहनों को कब्जे में लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू की थी।
तफ्तीश के दौरान सामने आया कि जब्त ट्रक का मालिक विशाल और डस्टर कार का मालिक जान मोहम्मद है। दोनों आरोपी जौनपुर जिले के थाना खुटहन अंतर्गत पटैला गांव के रहने वाले हैं। पुलिस जांच और साक्ष्यों में यह पूरी तरह साबित हुआ कि इन दोनों गाड़ियों का इस्तेमाल अवैध पशु तस्करी के गिरोह द्वारा किया जा रहा था।
कंधरापुर पुलिस की विस्तृत आख्या और पुलिस अधीक्षक की संस्तुति पर जिला मजिस्ट्रेट कोर्ट में जब्तीकरण (Section Process) की सुनवाई शुरू हुई। वाहन स्वामियों को अपना पक्ष रखने का पूरा मौका दिए जाने के बाद, अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर 12 अक्टूबर 2026 को दोनों वाहनों को सरकारी संपत्ति घोषित करते हुए जब्त करने का आदेश दे दिया। एसएसपी डॉ. अनिल कुमार के कड़े निर्देशों के तहत आजमगढ़ पुलिस की तस्करों और उनके नेटवर्क पर यह सर्जिकल स्ट्राइक आगे भी जारी रहेगी।
आजमगढ़ टाइम्स की जन-अदालत: क्या आपको लगता है कि पशु तस्करों की गाड़ियों को जब्त करने और उनकी संपत्तियों पर कार्रवाई करने से इस अवैध धंधे पर पूरी तरह से लगाम लग पाएगी? अपनी बेबाक राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दर्ज करें!
