आजमगढ़। जनपद के वाहन स्वामियों और टोल प्लाजा के आसपास रहने वाले स्थानीय निवासियों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। अमौड़ा टोल प्लाजा से गुजरने वाले स्थानीय लोगों को अब बार-बार टोल टैक्स के भारी-भरकम बोझ से परेशान नहीं होना पड़ेगा। प्रशासन और संबंधित विभाग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों के लिए “वार्षिक पास” की विशेष सुविधा शुरू की जा रही है।
अक्सर देखा जाता है कि टोल प्लाजा के आसपास रहने वाले ग्रामीणों और शहरी निवासियों को अपने निजी काम से दिन में कई बार टोल पार करना पड़ता है, जिससे उन पर आर्थिक दबाव बढ़ता है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए अब यह नियम कड़ाई से लागू किया जा रहा है कि 20 किलोमीटर की परिधि में आने वाले पात्र वाहन स्वामियों को सालाना पास जारी किया जाए। इस पास के बन जाने के बाद स्थानीय लोग एक निश्चित मामूली शुल्क देकर साल भर बेरोकटोक आवाजाही कर सकेंगे।
इन कागजातों की होगी जरूरत:
दावा किया जा रहा है कि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए स्थानीय निवासियों को अपना आधार कार्ड, वाहन का पंजीकरण प्रमाण पत्र (RC) और निवास प्रमाण पत्र जैसे जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे। इन दस्तावेजों के सत्यापन के बाद ही विभाग द्वारा “लोकल पास” जारी किया जाएगा। यह कदम न केवल स्थानीय लोगों की जेब बचाएगा, बल्कि टोल प्लाजा पर होने वाली आए दिन की नोक-झोंक को भी कम करने में मददगार साबित होगा।
क्या है प्रक्रिया?
सूत्रों के अनुसार, पात्र व्यक्ति अमौड़ा टोल प्लाजा के कार्यालय में जाकर या संबंधित पोर्टल के माध्यम से इस पास के लिए आवेदन कर सकते हैं। विभाग का कहना है कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य स्थानीय जनता को सुगम यातायात की सुविधा प्रदान करना है। हालांकि, यह स्पष्ट कर दिया गया है कि यह सुविधा केवल निजी वाहनों के लिए ही मान्य होगी, व्यावसायिक वाहनों को नियमों के तहत निर्धारित शुल्क देना ही होगा।
सवाल: क्या आपको लगता है कि टोल प्लाजा पर स्थानीय लोगों के लिए यह 20 किमी वाला नियम पूरी तरह पारदर्शी तरीके से लागू हो पाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।
