आजमगढ़ के सभी व्यापारियों और दुकानदारों के लिए बहुत बड़ी काम की खबर! पुराने टैक्स बकाये और मुकदमों का भारी बोझ अब हमेशा के लिए खत्म होने जा रहा है! प्रदेश सरकार ने लागू कर दी है ‘उत्तर प्रदेश ब्याज माफी योजना-2026’, जिसके तहत पुराने कर बकायों के ब्याज और भारी जुर्माने पर सीधे 100 प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है!
रिपोर्ट के मुताबिक, राज्य कर आजमगढ़ संभाग के संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक) श्रीराम सरोज ने बताया कि जीएसटी से पहले के वैट, बिक्री कर और व्यापार कर के पुराने मामलों के निस्तारण के लिए यह सुनहरा मौका दिया गया है।
यह योजना 31 दिसंबर 2025 तक के सृजित बकायों पर लागू होगी। अगर किसी व्यापारी का पुराना टैक्स बकाया है, तो निर्धारित मूलधन जमा करने पर ब्याज और पेनल्टी में 100% तक की भारी राहत मिल जाएगी। जिन व्यापारियों ने पहले मूलधन का कुछ हिस्सा जमा कर रखा है, उन्हें भी इसका पूरा फायदा मिलेगा।
योजना का लाभ लेने के लिए व्यापारी विभागीय वेबसाइट comtax.up.nic.in पर जाकर 15 जनवरी 2027 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यदि मामला कोर्ट में लंबित है, तो वाद वापस लेने का शपथपत्र देना होगा। व्यापारियों की सहायता के लिए जोनल स्तर पर बाकायदा हेल्प डेस्क भी बनाई जा रही है।
पुराने टैक्स विवादों से हमेशा के लिए मुक्ति पाने का यह मौका हाथ से न जाने दें! इस वीडियो को आजमगढ़ के हर व्यापारी और व्यापार मंडल के ग्रुप में तुरंत शेयर करें, और ऐसी ही काम की खबरों के लिए हमें फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें!
आजमगढ़ के लोगों, बड़ी खुशखबरी! पुराने टैक्स पर 100% ब्याज व जुर्माना माफ, नई योजना लागू
Featured in:
आजमगढ़

