Azamgarh आजमगढ में अपने डॉक्यूमेंट्स पर ली गई सिम किसी ओर को देना भारी पड सकता है। दूरसंचार विभाग ने 21 सितंबर को नई एडवायजरी जारी करके कहा है कि फर्जी ID से सिम खरीदन े या बेचन े पर या मोबाइल के IMEI नंबर से छेड़छाड़ करने पर 3 साल की जेल और ₹50 लाख तक का जुर्माना हो सकता है।
दूरसंचार विभाग ने यह कदम छत्तीसगढ मे हुए एक बड़े साइबर फ्रॉड के बाद उठाया है। वहां एक सिम बेचने वाले एजेंट ने लोगों के डॉक्युमेंट्स का गलत इस्तेमाल करके उनकी जानकारी के बिना 25 फर्जी सिम चालू कर रखे थे।
मामला खुलते ही DOT ने उस एजेंट को ब्लैकलिस्ट कर दिया और री-वेरिफिकेशन में फेल होने पर सभी 25 फर्जी नंबरों को तुरंत बंद कर दिया।


